मंडी। चरस बरामदगी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने चार आरोपियों को 16 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को दो लाख अस्सी हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों की ओर से जुर्माना राशि अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष न्यायाधीश फैमिली कोर्ट ने पधर तहसील के धार (थल्टूखोड़) निवासी रमेश चंद, दरगार निवासी सुरेश कुमार, धरमाड़ (झटिंगरी) निवासी बलदेव और बालीचौकी तहसील के बागी (खलवाहण) निवासी गोकल चंद के खिलाफ अभियोग साबित होने पर उन्हें उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जनवरी 2023 को पुलिस का दल भ्यूली चौक की ओर यातायात चेकिंग के लिए मौजूद था। एक बस को चेकिंग के लिए रोका तो आखिरी सीट पर बैठे आरोपी रमेश कुमार से बोरी के बारे में पूछा। आरोपी ने बोरी में चावल बताए। बोरी को खोलकर चेक किया तो इसमें 10 पैकेटों में 8.256 किलोग्राम चरस बरामद हुई। तहकीकात के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने और अन्य आरोपियों बलदेव, गोकुल चंद और सुरेश कुमार ने चरस को लाने और ले जाने के लिए षड्यंत्र किया था। पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी इस मामले में हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने की। संवाद