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आरटीआई आवेदनों पर करें त्वरित कार्रवाई

Wed, 26 Oct 2016 10:04 PM IST
कुल्लू
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सूचना का अधिकार - फोटो : अमर उजाला
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कुल्लू के बचत भवन में सूचना के अधिकार पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सहायक आयुक्त डॉ. अमित गुलेरिया ने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषकर जन सूचना अधिकारियों से कार्यालय के दैनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है और इसमें आवेदक को कई अधिकार दिए गए हैं। अत: सभी अधिकारी व कर्मचारी आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करें।
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कार्यशाला के दौरान उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक जगदीश और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के विकास अधिकारी विवेक शर्मा ने प्रतिभागियों को आरटीआई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों और हाल ही में किए गए संशोधनों की विस्तार से जानकारी दी। अगर मांगी गई सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी पांच दिन के भीतर आवेदन को संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर सकता है। अगर यह सूचना बहुत ज्यादा विभागों से संबंधित है तो आवेदन पत्र को आवेदक को वापस किया जा सकता है और उसे हर विभाग के लिए अलग आवेदन के लिए कहा जा सकता है। जगदीश और विवेक शर्मा ने बताया कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किसी सामग्री का सैंपल लिया जा सकता तथा रिकार्ड के निरीक्षण के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों की आरटीआई से संबंधित कई शंकाओं का निवारण किया गया तथा नवीनतम संशोधनों की जानकारी भी दी गई।
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