जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने जारी किए आदेश
मकान मालिकों को भी बाहरी राज्यों के लोगों को कमरा देने से पहले पंजीकरण करवाने की हिदायत
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में अब हर प्रवासी का पंजीकरण होगा। जिला प्रशासन ने अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जिले में बढ़ती वारदातों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी तोरुल एस रवीश ने पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए प्रवासी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों को निर्देश हैं कि वे कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण संबंधित पुलिस थाने में जमाकर इनका पंजीकरण करवाएं। स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण करवा लें। जिला दंडाधिकारी के इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 27 फरवरी से दो माह की अवधि तक लागू रहेंगे।
आदेश में कहा कि जिला कुल्लू में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों में या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। किसी भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना में बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्कत होती है। इसे देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं।