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चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास की सजा

Thu, 08 Sep 2016 10:34 PM IST
कुल्लू
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कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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स्पेशल जज 2 कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। हर्जाना न भरने की सूरत पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 17 अप्रैल 2015 को मलाणा सड़क पर बुर्जी के पास हैड कांस्टेबल दीपक के नेतृत्व में अन्य पुलिस जवानों ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान करीब तीन बजे एक व्यक्ति मलाणा की तरफ से तेज गति में आता हुआ दिखा। उक्त व्यक्ति ने एक नीले रंग का बैग पीठ पर लटकाया हुआ था। जैसे पुलिस टीम ने देखते ही उक्त व्यक्ति हड़बड़ा गया और भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। जिस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया।
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पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम व पता उमेद सिंह पुत्र महादेव सिंह गांव मलाठी तहसील सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तरांचल बताया। आरोपी उमेद सिंह की गतिविधियों से पुलिस को कोई अवैध रूप से ले जाई जा रही चीज का शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली। पुलिस ने कांस्टेबल नितिश और अशोक कुमार को ग्वाह बनाते हुए व्यक्ति के बैग की तलाशी ली।

कलर लाइफ स्टीकर वाले बैग को खोलने पर चरस बरामद हुई। जांच में चरस 1 किलो 460 ग्राम पाई गई। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सभी औपचारिकताओं के बाद केस कोर्ट में दायर किया। कोर्ट में अभियोग साबित होने पर स्पेशन जज 2 कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने आरोपी उमेद सिंह को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को एक लाख रुपये हर्जाना भरने के आदेश दिए। हर्जाना न भरने की सूरत पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। इधर, जिला उप न्यायवादी जितेंद्र कुमार गोस्वामी ने कोर्ट से चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास की सजा होने की पुष्टि की है।
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