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सड़क की भूमि पर बने अवैध मकानों पर चलेगा डोजर

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road shimla - फोटो : amarujala
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कुल्लू। जिला कुल्लू-मनाली और कसोल के होटलों, रेस्तरां, लॉज व होम स्टे पर हाईकोर्ट और एनजीटी की सख्ती के बाद अब रिहायशी मकानों पर भी गाज गिरने जा रही है। प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला मुख्यालय कुल्लू से लेकर भुंतर की डिस्टिक मेजर रोड (डीएमआर) बने भवनों पर लोक निर्माण विभाग का डोजर चलेगा। लोनिवि ने राजस्व विभाग के साथ सड़क की जमीन पर पर बने मकानों की निशानदेही की तैयारी शुरू कर दी है।
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दस किलोमीटर लंबे कुल्लू-भुंतर डिस्टिक मेजर रोड को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निशानदेही के आदेश से लोगों में हड़कंप मच गया है। लोनिवि कुल्लू और लोनिवि बंजार डिविजन के तहत आने वाली इस सड़क की निशानदेही के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और सड़क के सभी कागजों को खंगालना आरंभ कर दिया है। हालांकि लोनिवि कुल्लू डिविजन ने जिला मुख्यालय ढालपुर की तरफ से निशानदेही शुरू कर दी है। कुल्लू डिविजन का दायरा मात्र दो किलोमीटर तक ही है और इसमें कई जगहों पर भवन भी नहीं बने हैं। ऐसे में सबकी नजरें अब बंजार डिविजन पर टिकी हैं और इसमें कई चौंकाने वाले अवैध कब्जे सामने आ सकते हैं।
लोनिवि कुल्लू के सहायक अभियंता केके शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कुल्लू-भुंतर डिस्टि मेजर रोड के दोनों तरफ बने भवनों की निशानदेही की जाए और अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस स्तर पर विभाग ने काम शुरू कर दिया है। निशानदेही में जो भी मकान लोनिवि की सड़क वाली जमीन में आते हैं उन्हें हटाया जाएगा। उपायुक्त कुल्लू युनूस ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश मिले हैं इन आदेशों की पालना की जा रही है।
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10 किलोमीटर है कुल्लू-भुंतर डिस्टिक मेजर रोड
जिला मुख्यालय ढालपुर से भुंतर तक डिस्टिक मेजर रोड की कुल लंबाई करीब दस किलोमीटर है। यह रोड लोनिवि के दो डिविजनों के तहत पड़ता है। लोनिवि बंजार के पास करीब आठ किलोमीटर का दायरा है और इसमें ही सबसे अधिक अवैध कब्जाधारकों के होने की आशंका है। अधिशाषी अभियंता हिमांशु बिष्ट ने कहा कि विभाग ने राजस्व विभाग के साथ निशानदेही की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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