आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज ने पीड़िता को गाड़ी के अंदर खींच लिया। इसके बाद तबरेज और लखिंद्र पीड़िता को जंगल की तरफ ले गए। गाड़ी रोककर दोनों ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दोषी तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी है। दूसरा दोषी लखिंद्र उर्फ लक्की (24) किन्नौर के निचार गांव का रहने वाला है। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की। जांच पूरी होने पर चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।