धर्मशाला। इंदौरा पुलिस थाना में वर्ष 2018 में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने आरोपी कमलेश कुमारी निवासी तमोता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने मामला पेश किया। उन्होंने बताया कि चार नवंबर 2018 को पुलिस ने कमलेश कुमारी के कब्जे से 7.53 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद अभियोजन ने 16 गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मामला सिद्ध पाते हुए यह फैसला सुनाया।