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Kangra News: चेक बाउंस होने पर महिला को तीन माह का कारावास

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चेक बाउंस होने पर महिला को तीन माह का कारावास
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निर्धारित समय में राशि न चुकाने पर देने होंगे 15 लाख
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। ऋण अदायगी के लिए जारी किए गए चेक के बाउंस होने पर दोषी महिला को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय की ओर से जारी नोटिस के बाद निर्धारित समयावधि में राशि की अदायगी करने में विफल रहने पर अब 15 लाख रुपये महिला को चुकाने होंगे। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कांगड़ा शुबांगी जोशी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में यह फैसला सुनाया है।
कांगड़ा क्षेत्र की महिला ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से जेसीबी मशीन के लिए 8.50 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण की अदायगी के लिए महिला ने 14 अक्तूबर 2022 को 8.50 लाख रुपये का एक चेक जारी किया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अकाउंट क्लोज्ड की टिप्पणी के साथ 17 अक्तूबर 2022 को बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी ने आरोपी को 28 अक्तूबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया, जिस पर कंपनी की ओर से अदालत में शिकायत दायर की गई।
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अदालत ने मामले की गंभीरता और बढ़ते चेक बाउंस के मामलों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के निर्धारण पर आरोपी पक्ष की ओर से महिला होने के आधार पर नरमी बरतने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चेक अनादरण के मामलों में सख्त सजा आवश्यक है, जिससे समाज में ऐसे अपराधों पर रोक लग सके और लेन-देन में विश्वास बना रहे। महिला को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
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