बैजनाथ (कांगड़ा)। नगर परिषद बैजनाथ-पपरोला के तहत चौबीन चौक के समीप स्थित स्वास्थ्य विभाग की कीमती जमीन पर अवैध कब्जों का मामला कानूनी दांव-पेच में एक बार फिर लटक गया है। मंडलायुक्त कांगड़ा (धर्मशाला) की अदालत से फैसला स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में आने के बाद अब पांच में से चार कब्जाधारियों ने प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
चौबीन चौक के पास प्राइम लैंड पर लंबे समय से पांच व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023 में एसडीएम बैजनाथ के समक्ष मामला दायर किया था। अक्तूबर 2025 में एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग के हक में निर्णय सुनाया था, जिसके खिलाफ कब्जाधारी डिवीजनल कमिश्नर के पास अपील में चले गए थे।
बीते मई माह में मंडलायुक्त ने भी एसडीएम के फैसले को बरकरार रखते हुए निर्णय स्वास्थ्य विभाग के पक्ष में दिया। इसके बाद चार कब्जाधारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद अब आगामी कार्रवाई अदालती आदेशों पर ही निर्भर करेगी। स्वास्थ्य विभाग बैजनाथ के एसएमओ डॉ. अरुण ने बताया कि विभाग को अदालत से नोटिस प्राप्त हुआ है और अब उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही आगामी कदम उठाए जाएंगे।