धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने कार बीमा क्लेम न देने पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ताओं को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1.44 लाख (1,43,800) रुपये चुकाए हैं। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपये और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में भी दे।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। आयोग के समक्ष बीमा धारक सुमित कुमार, निवासी टांडा होल्टा तहसील पालमपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी टैक्सी का बीमा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से करवाया था। बीमा 19 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2024 तक वैध था।
उन्होंने बताया था कि 6 मई 2023 को चालक महेश सिंह और बलदेव राज टैक्सी में एक रिश्तेदार को जदरांगल छोड़कर मलां की ओर लौट रहे थे। वापसी में डाढ़ चौक के पास भारी बारिश और तूफान के दौरान सड़क किनारे खड़ा पेड़ कार पर गिर गया। इस हादसे में बलदेव राज गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें नागरिक अस्पताल नगरोटा बगवां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
हादसे में सुमित कुमार की कार को भी काफी नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने वाहन की मरम्मत समय पर करवा कर सभी आवश्यक दस्तावेज इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध करवाए, लेकिन निर्धारित समय में क्लेम राशि का भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद सुमित कुमार ने मामला उपभोक्ता आयोग में दर्ज करवाया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने और सभी तथ्यों की जांच के बाद उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया और कंपनी को बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए।