ज्वालामुखी (कांगड़ा)। ब्यास और यमुना नदी में कथित अवैध खनन और धनशोधन (पीएमएलए) से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मझीण निवासी संजय कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। इससे पहले इसी मामले में मां ज्वाला स्टोन क्रशर, नादौन के मालिक ज्ञान चंद ठाकुर को भी जमानत मिल चुकी है।
गौरतलब है कि ईडी ने 18 नवंबर 2024 को ज्ञान चंद ठाकुर और सहयोगी संजय धीमान को कथित अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने जमानत देते हुए टिप्पणी की कि जब अनुसूचित अपराध का आधार ही समाप्त हो जाए, तब उससे अर्जित धन को प्रथम दृष्टया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं माना जा सकता।
संजय न तो हिमाचल में दर्ज मूल एफआईआर में आरोपी थे और न ही संबंधित स्टोन क्रशर के मालिक। अदालत ने कहा कि ईडी यह भी स्थापित नहीं कर सकी कि याची की कोई संपत्ति अनुसूचित अपराध से अर्जित धन है। संवाद