कांगड़ा जिले में केबल टीवी नेटवर्क संचालित कर रहे सभी ऑपरेटरों को जिले के शहरी क्षेत्रों में केबल टीवी के संपूर्ण डिजिटलाइजेशन को लेकर आदेश जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने देश के सभी शहरों में केबल टीवी के डिजिटलाइजेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की थी, जबकि इसके बाद कानून के मुताबिक एनालॉग प्रसारण अथवा टीवी चैनलों का पुन: प्रसारण किया जाना अवैध है।
जिले में केबल टीवी नेटवर्क संचालित करने वाले सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स को केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत जिले में उनके संचालन क्षेत्र के तहत आने वाले शहरी क्षेत्रों में तुरंत प्रभाव से केबल टीवी नेटवर्क पर एनालॉग सिग्नल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त कांगड़ा रितेश चौहान ने बताया कि ऑपरेटरों को केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुविधा को स्थापित शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी देने के भी आदेश जारी किए हैं। ऑपरेटरों को उनके संचालन क्षेत्र के तहत उपभोक्ताओं की कुल संख्या एवं स्थापित सेट टॉप बॉक्स के बारे में विस्तृत ब्यौरा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके लिए जिला लोक संपर्क एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम के तहत सभी ऑपरेटरों को नोटिस जारी किया गया है। दो सप्ताह के अंदर 20 फरवरी से पहले, शहरी क्षेत्रों में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं।