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चैक बाउंस होने पर छह माह कैद

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चेक बाउंस पर छह माह कैद, एक लाख रुपये का जुर्माना
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धर्मशाला। अदालत ने चेक बाउंस होने पर एक व्यक्ति को छह माह की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। यह सजा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कोर्ट नंबर-एक धर्मशाला अकांशा डोगरा की अदालत ने सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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इस मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता उपेंद्र वर्मा ने बताया कि पीएनबी शाखा टीसीवी डल से व्यक्ति ने 15 जून, 2010 को 50 हजार रुपये का लोन लिया था। समय पर लोन अदा नहीं करने पर उसने बैंक को 20 अगस्त, 2015 को 80 हजार का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद एक अक्तूबर, 2015 को शिकायतकर्ता ने न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने यह सजा सुनाई।
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