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HP Panchayat Election: जिन पंचायतों की हदें नहीं बदलीं, वहां 20 अप्रैल तक जारी होंगी मतदाता सूचियां

Wed, 18 Mar 2026 07:18 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की उन सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) का कार्यक्रम जारी कर दिया है जिनकी हदें नहीं बदली गई हैं। 
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पंचायत चुनाव। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की उन सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) का कार्यक्रम जारी कर दिया है जिनकी हदें नहीं बदली गई हैं। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया पुनर्गठन, विभाजन और नवसृजन से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी पंचायतों पर लागू होगी। आयोग के अनुसार जो भी नागरिक 1 अप्रैल 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या कर लेंगे, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, जबकि इनका निपटारा 2 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक और अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। अंतिम अनुपूरक सूची का प्रकाशन 20 अप्रैल 2026 तक या उससे पहले कर दिया जाएगा।

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आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने बताया कि पूर्व में एक अक्तूबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लगभग 57 लाख मतदाताओं के नाम सूचियों में दर्ज किए जा चुके हैं। मतदाता सूचियां जिला, उपमंडल, विकास खंड और पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध हैं तथा वेबसाइट और वोटर सारथी ऐप पर भी देखी जा सकती हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकता है, ताकि आगामी स्थानीय चुनावों में सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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