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HP High Court: भट्ठाकुफर में गिरे साढ़े तीन मंजिला मकान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी कर जवाब तलब

Fri, 25 Jul 2025 05:40 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

भट्ठाकुफर में गिरे साढ़े तीन मंजिला मकान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी मेसर्स गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को भी पक्षकार बनाया है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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शिमला के नजदीक नेशनल हाईवे-5 के चौड़ीकरण के कारण भट्ठाकुफर में गिरे साढ़े तीन मंजिला मकान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और मुआवजे की मांग पर जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी मेसर्स गावर शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को भी पक्षकार बनाया है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह संज्ञान प्रभावित चंदा देवी की ओर से प्राप्त एक पत्र के आधार पर लिया। इसमें दावा किया है कि वह भट्ठाकुफर में साढ़े तीन मंजिला इमारत की मालकिन हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश के दौरान यह इमारत गिर गई। आरोप है कि यह इमारत राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के शकराल गांव से ढली खंड (शिमला बाईपास) तक के चौड़ीकरण कार्य के कारण गिरी है। चंदा देवी ने इस नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है।

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