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हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाला: घूसखोरी मामले में ईडी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

Tue, 18 Nov 2025 08:51 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली/शिमला।

सार

ईडी के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के दौरान दो कॉलेज प्रशासकों से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब विशाल दीप को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जमानत दे दी है।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल तस्वीर) - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घूसखोरी के एक मामले में गिरफ्तार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को जमानत दे दी। दीप को हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के दौरान दो कॉलेज प्रशासकों से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। वह हिरासत में काफी समय बिता चुका है और उससे मुकदमे के दौरान सहयोग की अपेक्षा की जाती है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद उसे लगातार जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ खंडपीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट उस फैसले को पलट दिया, जिमें दीप को राहत देने से इन्कार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी विशाल दीप को निचली अदालत की ओर से निर्धारित शर्तों पर रिहा किया जाए। 

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