खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को अवसर दिए जाने के बावजूद अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पर प्रतिवादी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। वहीं, याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाले हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए पहले जोड़े गए नियम 7(ए) को हटा दिया। यह माना गया कि इसे 3 जनवरी 2022 से ही हटा दिया गया था। अधिसूचना के अनुसार इस वेतन निर्धारण के परिणाम में यदि किसी कर्मचारी को अधिक भुगतान हो गया है, तो उस अधिक भुगतान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।