हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैंकिंग, वित्त और बीमा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों पर बिजली सेस (उपकर) लगाने का फैसला लिया है। ऊर्जा एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब इन संस्थानों से प्रति यूनिट बिजली खपत पर दो रुपये की दर से सेस वसूला जाएगा। यह फैसला हिमाचल प्रदेश विद्युत ड्यूटी अधिनियम 2009 की धारा 3 बी के तहत लिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद वीरवार को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई।