किसानों की सब्सिडी हड़पने के मामले में दोष साबित होने पर पूर्व बागवानी विस्तार अधिकारी प्रकाश चंद निवासी गांव कंडी, बैजनाथ को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त कारावास काटना होगा। स्पेशल जज कम एडिशनल सेशन जज-1 कांगड़ा ने यह फैसला दिया है।
जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि बड़ा भंगाल निवासी रिछू राम ने विजिलेंस को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2004-05 में बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत बड़ा भंगाल के कृषकों को फलदार पौधे वितरित किए थे। इस पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन बागवानी विस्तार अधिकारी लोहारड़ी ने कोई अनुदान नहीं दिया व फर्जी रसीदें तैयार कर लीं।