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हिमाचल प्रदेश: क्या आपने भी देखा चालक और पुलिस के बीच हुई इस बहसबाजी का वीडियो? जानिए क्या हुई कार्रवाई

Wed, 10 Sep 2025 10:27 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, करसोग (मंडी)।

सार

Himachal Police Viral Video : पुलिस और एक वाहन चालक के बीच बहसबाजी का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में क्या कुछ हुआ और इसको लेकर क्या एक्शन पुलिस ने लिया विस्तार से जानें...
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चालक और पुलिस के बीच बहसबाजी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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करसोग उपमंडल के पांगणा की शोरशन पंचायत में पुलिस और एक वाहन चालक के बीच बहसबाजी हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कार चालक बच्ची को ड्राइविंग सिखाता नजर आ रहा है तो वहीं वाहन चालक यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि पुलिस बिना बैरिकेड्स के वाहनों के चालान नहीं काट सकती है। इसी बात को लेकर वाहन चालक व पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे जवानों के बीच बहस की वीडियो वायरल हो रहा है।

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वीडियो में नजर आ रहा है कि एक कार को पुलिस रोकती है। पुलिस के जवानों ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक बच्ची है। पुलिस के जवान वाहन चालक से लाइसेंस की मांग करते हैं जिस पर चालक कहता है कि पुलिस बिना बैरिकेडिंग के कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोक सकती और न ही चाबी निकाल सकती है। इस पर वहां पर मौजूद पुलिस जवान कहता है कि आप एसपी मैडम से पूछ लेना कि उसे गाड़ी रोकने का अधिकार है या नहीं। इस दौरान काफी देर तक बहसबाजी चलती रहती है। डीएसपी करसोग सरबजीत सिंह का कहना है कि इस गाड़ी को बच्चा चला रहा था जब पुलिस ने रोका तो युवक बदतमीजी से पेश आने लगा। पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई है।

पूरे मामले पर मंडी पुलिस ने प्रेस नोट भी जारी किया है। जिसमें लिखा है कि 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें पुलिस पोस्ट पांगना के इंचार्ज को एक व्यक्ति के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है, जो उक्त घटना की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति एक ऐसे वाहन में यात्रा कर रहा था जिसे एक नाबालिग लड़की चला रही थी, तथा वाहन की पिछली सीट पर चार बच्चे एवं एक महिला सवार थे। सार्वजनिक सुरक्षा तथा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और विधि के अनुरूप सख्त कार्रवाई की। मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं 179, 180, 181, 184 एवं 192 के अंतर्गत चालान किया गया। साथ ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उक्त वाहन को धारा 207, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया गया।
 

वीडियो में व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगने की वैधता पर प्रश्न करते हुए देखा जा सकता है। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वाहन रोककर संबंधित दस्तावेजों की मांग करने का पूर्ण अधिकार रखता है। पुलिस पोस्ट पांगना के इंचार्ज, जो सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, विधि के अनुसार वालान की कार्यवाही करने एवं वाहन जब्त करने के लिए अधिकृत हैं। अतः उन्होंने पूर्णतः अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्रवाई की। तत्पश्चात, संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 एवं 224 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
 
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मंडी पुलिस कानून का पालन सुनिश्चित करने एवं सभी नागरिकों की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। आम जनता के प्रति अनुचित अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। वीडियो में एक अधिकारी द्वारा कथित रूप से ऐसे आचरण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित अधिकारी को पुलिस लाइन्स, मंडी में रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है। ये आदेश एसपी मंडी द्वारा जारी किए गए हैं। 
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