हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग तस्कर कोलकाता निवासी संदीप शाह को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और बार-बार भगोड़ा घोषित होने के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित पूरा देश ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है और यहां के अधिकांश युवा ड्रग माफिया के चंगुल में हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि अगर याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को संरक्षण दिया जाता है, तो यह समाज के लिए अभिशाप बन सकता है।