पेंशनरों के बकाया वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल बिलों के भुगतान पर राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों को भुगतान करने के लिए आवश्यक मंजूरी दी गई है। यह जानकारी कोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने दी, जिन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) से 23 सितंबर को प्राप्त निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा।
इन निर्देशों में बताया गया है कि मधु देशटा बनाम राज्य सरकार और अन्य संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए वित्त विभाग ने कैंसर और हृदय रोगों जैसी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों को बकाया राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 3 जनवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 की अधिसूचनाओं के कुछ प्रावधानों में छूट देकर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वे पहले से ही जानलेवा बीमारियों से पीड़ित पेंशनरों के मामलों में ग्रेच्युटी और छुट्टी के बदले नकद भुगतान की पूरी बकाया राशि जारी कर रहे हैं।