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Himachal News: वायुसेना में नौकरी दिलवाने के नाम 11.50 लाख ठगे, दंपती पर केस; तीन युवकों से धोखाधड़ी

Sun, 07 Dec 2025 10:02 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश में वायुसेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में सीआईडी थाना भराड़ी में केस दर्ज किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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वायुसेना में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से 11.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्टेट सीआईडी क्राइम ने तीन साल से प्रदेश में चल रहे फर्जीवाड़े में हमीरपुर के कक्कड़ निवासी पंकज कुमार और उसकी पत्नी वर्षा देवी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी नौकरी दिलवाने के नाम पर कई तरह के झांसे देते रहे, लेकिन न नौकरी मिली और न ही रकम लौटाई। पैसे वापस मांगने पर उन्होंने परिजनों को बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गई। इस मामले में सीआईडी थाना भराड़ी में केस दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी हमीरपुर ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2022 में उनकी भांजी उषा देवी के फोन पर आरोपी की पत्नी वर्षा देवी ने दावा किया कि उसका पति पंकज पैसे लेकर भारतीय वायुसेना में भर्ती करवाता है। इस पर उन्होंने पंकज से बात की। पंकज ने उनके दोनों बेटों सचिन कुमार और नितिन कुमार को भर्ती करवाने के लिए 8 लाख की मांग की। उन्होंने दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में कुल 5.90 लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर के खाते में ऑनलाइन जमा करवाए जबकि 2.10 लाख रुपये की राशि नगद दी। 

आरोपी ने शिकायतकर्ता के जीजा सुरेंद्र कुमार से भी उनके बेटे को भर्ती करवाने के नाम पर 3.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दोनों परिवारों से 11.50 लाख रुपये की राशि ऐंठी गई है। जून से अगस्त 2025 के बीच दबाव बढ़ने पर आरोपी ने विजय कुमार की पत्नी रीना कुमारी के खाते में सिर्फ 80 हजार वापस किए।
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पैसे वापस मांगे तो कहा-नहीं होंगे भर्ती
कई साल बीतने के बाद भी जब दोनों परिवारों के बेटों की नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने आरोपी से बार-बार पैसे मांगना शुरू किया। आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि अब उनके बच्चे कहीं भी भर्ती नहीं हो पाएंगे। सीआईडी ने प्रारंभिक जांच में तथ्यों की पड़ताल करने के बाद भराड़ी थाने में दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (ठगी) और 120-बी आपराधिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया। जांच एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने अन्य लोगों को भी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार तो नहीं बनाया है।
 
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