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हिमाचल: पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन शुरू

Thu, 27 Nov 2025 07:24 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।

सार

हिमाचल प्रदेश में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे डिग्री धारक शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के रूप में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के छह माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर होगी।

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इस कोर्स से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे डिग्री धारक शिक्षकों को इस कोर्स के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। जिला उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) राज कुमार पराशर ने बताया कि बीएड के आधार पर पहली से पांचवीं के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं होने पर यह शिक्षक सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बीएड की डिग्री के आधार पर निजी प्राथमिक स्कूलों में 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने यह छह महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) करवाएगा। यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा जिन्होंने बीएड किया है और वे निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद ही शिक्षक स्कूलों में पहली से पांचवीं पढ़ा सकेंगे।
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इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी डिग्री धारकों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करना होगा। बिना ब्रिज कोर्स किए वे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। -मोहिंद्र चंद पिरटा, शिक्षा उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा)
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