हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित सोलन में चेस्टर हिल हाउसिंग प्रोजेक्ट में बेनामी संपतियों और धारा-118 के उल्लंघन की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार समेत पूर्व मुख्य सचिव संजय को नोटिस जारी किया है। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने याचिका में दिए तथ्यों और दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।