Two people jailed for speeding and negligent driving
हमीरपुर। हमीरपुर कोर्ट ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में नामजद दो लोगों को दोषी पाया है। न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने दोनों दोषियों को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायावादी डिंपल ठाकुर ने की है। भोरंज पुलिस ने 26 अगस्त 2014 को भंडारी लाल पुत्र हंसराज गांव सुलगवान तहसील भोरंज की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने घर पर बैठा था, तभी एक पिकअप जीप ने सड़क से गुजर रहे युवक कुलदीप कुमार को टक्कर मार कर घायल कर दिया। पिकअप खूब राम चला रहा था। वाहन में एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। इस घटना के बाद वाहन को मौके पर छोड़ चालक और दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गए। इस पर भोरंज थाने में मामला दर्ज किया गया। भोरंज थाना के एएसआई स्वरूप सिंह ने इस मामले की जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया।
जहां उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोषी खूब राम पुत्र अमर सिंह निवासी गांव कोटला, चच्योट, जिला मंडी को धारा 279 के तहत छह माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत छह माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत दो साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत एक माह की जेल जबकि दूसरे व्यक्ति देवेंद्र कुमार पुत्र परमदेव गांव खारसी तहसील चच्योट, जिला मंडी को धारा 201 के तहत एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।