हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर ने दुकानदारों को एक बार फिर राहत देते हुए ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद दुकानदारों को करीब 45 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।
नगर निगम अधिकारियों ने चौथी बार लाइसेंस बनवाने की समय सीमा बढ़ाई है। पहले यह अवधि जनवरी 2026 तय की गई थी लेकिन दुकानदारों की कम रुचि के चलते समय-समय पर इसमें विस्तार किया जाता रहा। इसके बाद 31 मार्च, फिर 15 मई और अब 30 जून तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
नगर निगम के अनुसार करीब दो हजार दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है, लेकिन अब तक केवल लगभग 700 दुकानदारों ने ही लाइसेंस बनवाए हैं, जबकि करीब 1300 दुकानदार अभी भी इससे वंचित हैं।
नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि प्रत्येक व्यापारी को, चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यवसाय करता हो, ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।
चेतावनी भी जारी
नगर निगम ने साफ किया है कि यदि 30 जून तक भी दुकानदारों ने लाइसेंस नहीं बनवाया तो उन पर प्रतिमाह जुर्माना लगाया जाएगा।
बोले नगर निगम आयुक्त
नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि दुकानदारों को 30 जून तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अंतिम राहत दी गई है। इसके बाद भी अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।