दियोटसिद्ध (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत चकमोह में अब प्रवासी मजदूर बिना पंजीकरण करवाए मजदूरी नहीं कर सकेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों ने नोटिस जारी कर सभी प्रवासी मजदूरों को 30 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत की ओर से जारी नोटिस के अनुसार निर्धारित अवधि में पंजीकरण न करवाने वाले प्रवासी मजदूर पंचायत क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों को पंचायत प्रधान, उपप्रधान या संबंधित वार्ड सदस्य के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, संबंधित राज्य का चरित्र प्रमाणपत्र, पुलिस चौकी अथवा थाना प्रभारी का सत्यापन प्रमाण पत्र और किराये के मकान में रहने की स्थिति में मकान मालिक का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
ग्राम पंचायत प्रधान सोम दत्त शर्मा ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने ठेकेदारों, मकान मालिकों और प्रवासी मजदूरों से निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण करवाने की अपील की है।