हमीरपुर। यातायात नियमों की अवेहलना करने वाले वाहन चालकों को परिवहन विभाग ने जुर्माना भरने के लिए 15 दिन का समय दिया है। 15 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन चालकों के वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे।
कुल 76 वाहन चालकों में से मात्र 22 वाहन चालकों ने 50 हजार का जुर्माना भरा है। 16 व 17 जून को दो दिन के विशेष अभियान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित उनकी टीम ने हमीरपुर और बड़सर क्षेत्र में नाका लगाया था। निरीक्षण में पाया गया कि कई गाड़ियों के फिटनेस और प्रदूषण सर्टिफकेट नहीं थे। कई वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं थे। वहीं, कुछ वाहन चालकों ने सीट वेल्ट भी नहीं पहनी थी।
यातायात नियमों की अवहेलना पर एचआरटीसी बस सहित लगभग 76 वाहनों के चालान किए गए थे। इन वाहन चालकों पर करीब ढाई लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। इन्हें 20 जून को जुर्माना भरने के निर्देश दिए थे।
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ब्लैकलिस्ट होने पर आती हैं ये दिक्कतें
जुर्माना जमा नहीं भरने पर वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इससे वाहनों का फिटनेस, परमिट रिन्यू, आरसी रिन्यू आदि का काम होना बंद हो जाता है। वाहन चालक गाड़ी को बेच भी नहीं सकते हैं। जुर्माना भरकर ही गाड़ी को ब्लैकलिस्ट से हटाया जाता है।
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जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन चालकों को 15 दिन का समय दिया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनके वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दो दिनों के विशेष अभियान में नियमों की अवहेलना पर 76 वाहनों के चालान किए थे। इनमें 22 वाहन चालकों ने जुर्माना भरा है।
-अंकुश शर्मा, आरटीओ, हमीरपुर