बाइक सवार के पेट में छुरा घोंपने वाले को पांच साल की कैद।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय मेहता की अदालत ने दुकानदार पर जानलेवा हमला करने के दोषी को पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही घायल को 15 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने दोषी को आईपीएस की धारा 307 और 504 के तहत सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी महेंद्र सिंह मिन्हास के अनुसार 28 सितंबर 2012 को राजीव कुमार धीमान ने शिकायत दर्ज करवाई कि शाम 7:20 बजे वह जीवन कुमार और दिनेश कुमार के साथ तरक्वाड़ी बाजार से दुकानें बंद करके घर जाने के लिए चौक पर खड़े थे।
इस दौरान पट्टा की तरफ से संजू कुमार अपनी इंडिका कार चलाता हुआ आया और दिनेश कुमार की बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इसके चलते दिनेश कुमार और उसके पिता बाइक से नीचे गिर गए।
उन्होंने उनकी बाइक को टक्कर मारने के बारे में संजू से पूछा तो वह गाली-गलौज करने लगा। इस दौरान संजू ने नशा कर रखा था। इसके बाद संजू ने अपनी जेब से चाकू निकाला और दिनेश कुमार के पेट में तीन बार घोंप दिया।
हादसे के बाद संजू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने धारा 307 और 504 के तहत मामला दर्जकर कार्रवाई शुरू की। मामला न्यायालय पहुंचा।
यहां मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय मेहता ने संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र रमेश चंद निवासी कटोह, भोरंज जिला हमीरपुर को दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत पांच साल की सजा और 20 हजार जुर्माना, धारा 504 के तहत छह माह की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
घायल को 15 हजार रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।