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विवाहिता की मौत मामले में ससुराल पक्ष पर केस दर्ज

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Case filed against in-laws in the death of married woman
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हमीरपुर। उपमंडल बड़सर की पाहलू पंचायत के छेक गांव में दिवाली की सुबह दीया जलाते समय गलती से पेट्रोल कैन में आग लगने से झुलसी विवाहिता के मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने अब ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है।
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विवाहिता ने घटना के पांच दिन बाद पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सोमवार को ही भोटा पुलिस चौकी से टीम ने पीजीआई जाकर महिला का बयान दर्ज किया था। महिला ने अपने बयान में खुद की गलती से आग लगने की बात कही थी और घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया था। महिला के परिजनों ने भी पुलिस के समक्ष उसके बयान पर सहमति दर्ज करवाई थी, लेकिन महिला के रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जोकि एक दिन पूर्व का बताया जा रहा है और उसमें उसने अपने पति पर आग लगाने की बात कही है। यह भी कहा कि वह अपने पति को फंसाना नहीं चाहती है।
विवाहिता की मौत के बाद उसके मायके पक्ष के लोग भड़क गए हैं और उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार उसके पति व अन्य परिवार वालों को ठहरा रहे हैं। महिला की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। वह अपने पीछे दो माह की बेटी छोड़ गई है। एसएचओ हमीरपुर निर्मल सिंह का कहना है कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस ने भादंसं की धारा 306 और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जिसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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