शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्कूलों को कराना था नवीनीकरण
स्कूलों ने भवन, फीस और फायर से संबंधित दस्तावेजों की नहीं दी सटीक जानकारी
वर्तमान में जिलाभर में 300 निजी स्कूल हैं संचालित, दस्तावेजों को पूरा करने के दिए निर्देश
दस्तावेजों पूरा न होने पर जिला स्तर पर गठित कमेटी स्कूलों का करेगी निरीक्षण, लगेगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 12 से अधिक निजी स्कूलों की ओर से नई मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए अधूरी जानकारी प्रदान की गई है। सत्र के शुरू होते ही शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को अपने पूरा दस्तावेजों का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए थे ताकि नए सत्र में स्कूलों का सही रूप से संचालन हो सके। लेकिन, मान्यता नवीनीकरण के दौरान कुछेक स्कूल प्रबंधकों की ओर से आवेदन में शिक्षकों की संख्या, स्कूल भवन और फायर प्रमाण पत्र, स्कूलों में विद्यार्थियों की फीस से लेकर अन्य जरूरी दस्तावेजों को नहीं लगाया है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधकों को दस्तावेजों को एक माह के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिला स्तर पर गठित जांच कमेटी को स्कूलों का निरीक्षण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
वर्तमान में जिलाभर में 300 निजी स्कूल संचालित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार स्कूल प्रमुखों को स्कूल में सभी सुविधाओं को लेकर विभाग के पास ऑनलाइन नवीनीकरण करवाना होता है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधकों की सुविधा के लिए पहली से पांचवीं तक की नई मान्यता के लिए 5000 रुपये, पहली से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए दस हजार रुपये, छठी से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 5000 रुपये और पहली से आठवीं तक मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये की दर से शुल्क निर्धारित किया गया था। नवीनीकरण तिथि को दो बार बढ़ाया भी गया था लेकिन कुछेक स्कूलों ने अधूरे दस्तावेजों को जमा करवाया है। इसका खुलासा निरीक्षण टीम की रिपोर्ट में हुआ है। निरीक्षण टीम स्कूलों में सुविधाओं को जांचने से पूर्व स्कूलों के दस्तावेजों को जांचती हैं ताकि प्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार ही विद्यार्थियों को स्कूलों में सुविधाएं मिल सकें। विभाग की ओर से स्कूल प्रमुखों को एक माह के भीतर दस्तावेजों को अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय अवधि में दस्तावेजों को जमा न करने वाले स्कूल प्रमुखों पर जुर्माना लगेगा।
ब्यान:
प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि मान्यता नवीनीकरण के दौरान कुछेक स्कूल प्रमुखों ने अधूरे दस्तावेजों को जमा करवाया है। ऐसे में टीम को स्कूलों का निरीक्षण करने में दिक्कत हो रही है। स्कूल प्रमुखों को एक माह के भीतर सभी दस्तावेजों को जमा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं।