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वन निगम की अपील खारिज: हाईकोर्ट ने कहा- वित्तीय संकट या धन की कमी संशोधित पेंशन रोकने का आधार नहीं

Thu, 01 Oct 2026 07:27 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की ओर से दायर तीन अपीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि घाटे या फंड की कमी का हवाला देकर सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को संशोधित पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की ओर से दायर तीन अपीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि घाटे या फंड की कमी का हवाला देकर सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को संशोधित पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया एवं न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि 1999 की कॉरपोरेट पेंशन स्कीम के प्रभावी रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित पेंशन पाने के पूर्ण हकदार हैं।

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इन कर्मचारियों का है मामला
मामला उन कर्मचारियों का है, जो 29 अक्तूबर 1999 से 2 दिसंबर 2004 के बीच (योजना के प्रभावी रहने के दौरान) सेवानिवृत्त हुए थे। इस पेंशन योजना को बाद में दिसंबर 2004 में सरकार की ओर से निरस्त कर दिया गया था। एकल पीठ ने 23 मई 2025 को इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया था, जिसे वर्ष 2022 में लागू किया जाना था। एकल पीठ के इसी फैसले को वन विकास निगम ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी और दलील दी थी कि निगम के पास इस संशोधन को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय फंड उपलब्ध नहीं है।
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खंडपीठ ने निगम की दलीलों को खारिज किया
खंडपीठ ने निगम की दलीलों को खारिज करते हुए 1999 की कॉरपोरेट पेंशन योजना के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन लाभ भी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत ही तय होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अपनाती है। इसलिए जब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधित की गई है, तो इन निगम कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना अनिवार्य है।
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