चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह का साधारण कारावास और 95 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक आटा चक्की लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति ने ग्रामीण बैंक की शाखा करियां में आवेदन किया। बैंक की विभिन्न नियमों और शर्तों का अनुपालन करने समेत उसने विभिन्न दस्तावेज भी जमा करवा दिए। आखिरकार बैंक ऋण स्वीकृत हुआ और ऋण धारक को पैसा मिल गया।
कुछ समय तक तो ऋणधारक अपनी किस्तें चुकता करता रहा लेकिन, बाद में उसने किस्तें नहीं दीं। बैंक की किस्त चुकता न होने पर बैंक प्रबंधन की ओर से चेक बैंक में लगाया गया लेकिन, ऋणधारक के बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस हो गया। इस पर बैंक की ओर से उससे संपर्क साधकर उसे बैंक की किस्तें चुकता करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैंक प्रबंधन की ओर से ऋणधारक को कानूनी नोटिस भिजवा कर 15 दिन में पैसों की अदायगी करने की बात कही गई लेकिन, ऋणधारक ने कानूनी नोटिस को हल्के में लिया। इसके बाद आखिरकार बैंक प्रबंधन की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की गई। मामले के तहत गवाहों और सबूतों के आधार पर आखिरकार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपना फैसला सुनाया।