नोटिस जारी करने के बाद भी किरायेदारों के नहीं सुधरने को कटेगी पांच हजार रुपये की पर्ची
नगर परिषद चंबा सख्त, किरायेदारों को स्वच्छता नियम समझाना मकान मालिकों की जिम्मेदारी
रिंपी ठाकुर
चंबा। शहर में अब खुले में कचरा फेंकना सिर्फ किरायेदार की गलती नहीं रहेगा, बल्कि इसकी कीमत मकान मालिक को भी चुकानी पड़ेगी। नगर परिषद ने स्वच्छता व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए नई जिम्मेदारी तय करते हुए मकान मालिकों पर भी कार्रवाई का रास्ता खोल दिया है।
शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर परिषद ने अब मकान मालिकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। किरायेदार खुले में कचरा फेंकते पाया गया तो संबंधित मकान मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा। नियमों की अनदेखी जारी रहने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
नगर परिषद अध्यक्ष भुवनेश्वरी गुलाटी ने बताया कि नगर परिषद को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई मकान मालिक शहर से बाहर रहते हैं या घर पर नहीं होते। कुछ किरायेदार खुले में कचरा फेंक देते हैं जिससे नालियां जाम हो रही हैं। इससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी स्थिति को देखते हुए परिषद ने यह निर्णय लिया है। प्रत्येक मकान मालिक अपने किरायेदारों को नगर परिषद के स्वच्छता नियमों से अवगत करवाए। यह सुनिश्चित करे कि कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर ही डाला जाए। यदि किरायेदार नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसकी जवाबदेही मकान मालिक की भी होगी।
नोटिस देकर दिया जाएगा सुधरने का मौका
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि पहले संबंधित मकान मालिक को नोटिस देकर स्थिति सुधारने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं होने पर पांच हजार रुपये तक चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ चंबा केवल नगर परिषद के प्रयासों से नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने शहरवासियों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने और अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की।