नोटिस जारी करने के बाद बोर्ड करेगा कार्रवाई, उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील
जिले में तेजी से चल रहा है स्मार्ट मीटर लगाने और पुराने को बदलने का कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने में बाधा उत्पन्न करना भारी पड़ सकता है। अगर कोई उपभोक्ता कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो नोटिस देकर उनकी बिजली काट दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से जारी निर्देशों एवं विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार सभी उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने और पुराने मीटरों के प्रतिस्थापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह कार्य उपभोक्ताओं को बेहतर, पारदर्शी और आधुनिक विद्युत सेवाएं देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली से बिजली खपत की सटीक जानकारी, बिलिंग में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी। विद्युत अधिनियम-2003 के तहत हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण परीक्षण एवं मीटर प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता परिसर में प्रवेश करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसलिए बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं को सहयोग करने की अपील की है। यदि कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में बाधा उत्पन्न करता है या अधिकृत अधिकारियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं देता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 24 घंटे का नोटिस देने के उपरांत उसकी विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की जा सकती है। बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से आह्वान किया है कि वे स्मार्ट मीटर स्थापना में बोर्ड का सहयोग करें।
विद्युत बोर्ड उपमंडल चंबा प्रथम के सहायक अभियंता टीआर ठाकुर ने बताया कि बोर्ड की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। अगर कोई उपभोक्ता इस कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो उनकी बिजली नोटिस भेजकर काट दी जाएगी।