कृषि विभाग बोला- बारिश से नुकसान होने पर किसानों मिलेगा लाखों का मुआवजा
पत्तागोभी का 7,500 रुपये में होगा बीमा, प्रति हेक्टेयर 1.50 लाख तक मिलेगी राहत
मक्की का बीमा करवाने पर पर 50 हजार, मटर पर 2 लाख रुपये तक का मुआवजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। बरसात के मौसम में खेतों की सुरक्षा अब सिर्फ मौसम के भरोसे नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक बीमा करवाकर किसान कम प्रीमियम में अपनी खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित कर सकते हैं और नुकसान होने पर लाखों रुपये तक का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग ने कहा कि 31 जुलाई से पहले फसलों का बीमा नहीं करवाया तो बरसात में फसल को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, मक्की, टमाटर, पत्तागोभी और मटर सहित विभिन्न खरीफ फसलों को योजना के दायरे में रखा गया है। किसान नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर बीमा करवा सकते हैं। योजना के तहत पत्तागोभी की फसल का मात्र 7,500 रुपये प्रीमियम जमा करवाकर किसान प्रति हेक्टेयर 1.50 लाख रुपये तक मुआवजा ले सकते हैं। मक्की का बीमा करीब 1,200 रुपये में करवाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये तक मुआवजे का प्रावधान है। मटर की फसल का 10 हजार रुपये प्रीमियम जमा करवाने पर प्रति हेक्टेयर दो लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा।
डॉ. भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में किसान अपनी मेहनत और निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय रहते फसल बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द लोक मित्र केंद्र पहुंचकर बीमा प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में उन्हें योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल सके।