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चरस तस्कर को 15 साल की कैद

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चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने सोमवार को चरस तस्कर को 15 साल के कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करनेे की सूरत में तस्कर को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 27 जनवरी 2019 को शाम के समय पुलिस की टीम चंबा-तीसा मार्ग पर कोटी के समीप नाकाबंदी पर थी और वहां से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
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उसी दौरान उनकी नजर वर्षाशालिका में बैठे नरैणू निवासी गांव नोसरा डाकघर गनेड़ पर पड़ी। उसकी हरकतों को देख पुलिस को उस पर शक हुुआ। पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इसको लेकर वह घबरा गया और हड़बड़ाहट में जवाब देने लगा। उसके पीठू बैग की तलाशी करने पर 5.555 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ चंबा थाना में मामला दर्ज किया गया। इसकी सुनवाई चंबा कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। डीएसपी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि चरस तस्कर को अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है।
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