चंबा। जिले टैक्सी चालक अब बिना अनुमति के जिले के बाहर और भीतर आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान चालकों को नियमों के तहत की सवारियां बैठानी होंगी और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि बाहरी राज्यों से वापसी के बाद चालकों को अपने स्तर पर होम क्वारंटीन होकर रहना होगा।
उन्हें सार्वजनिक स्थल पर जाने से परहेज करना होगा। इसके अलावा टैक्सियों में निर्धारित की गई सवारियों के अलावा टैक्सी चालक बीच रास्ते में अन्य सवारियों को भी नहीं बिठा सकेेंगे। इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में करीब 1500 चालक टैक्सियां चलाकर परिवारों का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में तीन महीने तक लॉकडाउन के बाद टैक्सी चालकों को सरकार और प्रशासन ने रियायत दी है। टैक्सी चालकों को दी जाने वाली रियायत के दौरान उनके लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इसके तहत टैक्सी चालक बिना मास्क के किसी भी सवारी को टैक्सियों में नहीं बिठाएंगे, जिले से बाहर दूसरे जिला या राज्य में जाने वाले टैक्सी चालकों के वापसी लौटने पर उन्हें अपने स्तर पर होम क्वारंटीन होना होगा। टैक्सी चालक सवारियों को बैठाने के बाद उन्हें निर्धारित रूट तक छोड़ेंगे। इस दौरान वे बीच सफर में अन्य सवारियों को नहीं बैठा सकेंगे। चालकों को इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा।
टैक्सियों में इतने लोगों को बैठा सकेंगे
मोटर कैब टैक्सी में पहले जहां पांच लोग बैठाने की अनुमति थी, वहीं अब नए आदेशानुसार के तहत उसमें तीन लोग ही बैठ सकेंगे। सात लोगों की अनुमति वाली मोटर कैब में चार लोग, आठ सवारियों की अनुमति वाली मैक्सी कैब में पांच, दस सवारियों की अनुमति वाली मैक्सी कैब में छह लोग और 13 लोगों की अनुमति वाली मैक्सी कैब में 7 सवारियों को ही बैठाया जा सकता है। इससे अधिक सवारियां बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ चंबा ओंकार सिंह ने बताया कि बिना अनुमति टैक्सी चालक जिले और बाहर आवाजाही कर सकेंगे। बशर्ते चालकों को जारी निर्देशों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि टैक्सियों में सामाजिक दूरी के नियमों का का चालकों को ध्यान रखना होगा।