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अब जिला में सुबह दस से सात बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

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संवाद न्यूज एजेंसी
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चंबा। जिले में अब सुबह दस से शाम सात बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कर्फ्यू और लॉकडाउन में रियायत देते हुए जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के भीतर और बाहर दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। बशर्ते जिले में प्रवेश के लिए उन्हें पास लेना अनिवार्य है।
प्रशासन ने हेयर ड्रेसर, सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालक एसओएस प्रशिक्षण के बाद काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन ने दी गई रियायत के बाद भी कोई दुकानदार या सेलून और ब्यूटी पार्लर संचालक दुकानें खुली रखता है, तो पुलिस उसकी दुकानों को सील करेगी।
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रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा कर्फ्यू
कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद सरकार के निर्देशानुसार अब जिले चंबा में कर्फ्यू ढील को नौ घंटे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि जिले में रात आठ बजे से लेकर सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
साढ़े पांच बजे से सात बजे तक कर सकेंगे सुबह की सैर
बुजुर्गों और अन्य लोगों की सुबह की सैर करने के लिए प्रशासन ने साढ़े पांच बजे से लेकर सात बजे तक समय प्रदान किया गया है। कर्फ्यू रियायत में दी गई ढील के दौरान सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। जिले के भीतर और बाहरी राज्यों में एक बार जाने के लिए किसी प्रकार के पास और अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी। जबकि, बाहर से आने पर बिना पास या अनुमति के जिले में प्रवेश वर्जित रहेगा।
ढाबे पैक करके दे सकेंगे खाना
जिले में ढाबा, हलवाई स्वीट् शॉप और रेस्तरां संचालक ग्राहकों को पैक कर सामान दे सकेंगे। बशर्ते वे दुकानों और रेस्तरां में किसी को भी नहीं बिठा सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन ने साफ किया है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले कारोबारियों की दुकानें सील की जाएगी।
सैलून संचालकों को प्रशिक्षण के बाद मिलेगा प्रमाणपत्र
जिले में हेयर ड्रेसर, सेलून और ब्यूटी पार्लर संचालक दुकानों को प्रशासन से दिए जाने वाले प्रशिक्षण और इसके बाद मिलने वाले एसओएस प्रमाणपत्र के तहत खोल सकेंगे। बशर्ते उन्हें प्रशासन से जारी की गई हिदायतों की अनुपालना करनी होगी।
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जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार जिले में कर्फ्यू रियायत की समयावधि को बढ़ाकर सुबह दस बजे से सात बजे तक किया गया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।
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