चंबा-चकलू मार्ग पर बिना परमिट के दौड़ रही बस के मालिक पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ चंबा ने पांच हजार रुपये जुर्माना ठोका है। इस रूट पर चलने वाली बस बुकिंग होने के कारण अन्य स्थान पर गई हुई थी।
बस मालिक ने अपनी मनमर्जी करते हुए इस रूट पर बिना परमिट की बस शुरू कर दी। जिसकी बस मालिक के पास कोई भी अनुमति नहीं थी। बिना परमिट की चल रही बस की सूचना मिलने पर परिवहन अधिकारी ने मौके पर जाकर बस को पकड़ा। साथ ही बस के सारे कागजातों की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि बस बिना परमिट के ही इस रूट पर चलाई जा रही है। इस रूट पर चलने के लिए अन्य बस को परमिट दिया गया है। लेकिन बस मालिक द्वारा मनमर्जी करके परमिट वाली बस की जगह किसी और बस को चलाया जा रहा था।
बस मालिक की इस मनमर्जी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहन अधिकारी ने बिना परमिट वाली बस को बांड कर लिया। जिसके बाद बस मालिक द्वारा पांच हजार रुपये जुर्माना भरने के उपरांत बस को छोड़ा गया। उधर, आरटीओ चंबा कृष्णा नेेगी ने बताया कि चंबा-चकलू मार्ग पर बिना परमिट के चल रही बस को बांड किया गया था। साथ ही बस मालिक को पांच हजार जुर्माना भी ठोका गया।