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Bilaspur News: प्रशासन द्वारा निर्धारित दाम पर बेचना होगा रोट प्रसाद

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शाहतलाई में होने वाले चैत्र मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करते अतिरिक्त उपायुक्त बिलास
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-चैत्र मास मेले के दौरान लागू रहेगी धारा 144
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-सरकारी भूमि, जंगल क्षेत्र में नहीं लगा सकेंगे लंगर
-शाहतलाई में चैत्र मास मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी
शाहतलाई (बिलासपुर)। शाहतलाई में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक होने वाले चैत्र मेले की तैयारियों को लेकर वीरवार को बैठक हुई ,जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर डॉ. निधि पटेल ने की। उन्होंने सभी विभागों को मेले की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि मेले के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। रोट प्रसाद प्रशासन की ओर से निर्धारित दाम भी पर ही दिए जाएं, उन्होंने हिदायत दी कि रोट प्रसाद निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने वाले पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मेले में भिखारी और जेबकतरों की रोकथाम के लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि इस दौरान श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चैत्र मास मेले के दौरान तलाई क्षेत्र को पांच सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा। मेले में एसडीएम झंडूता को मेला प्रशासक, डीएसपी घुमारवीं को मेला पुलिस अधिकारी और नायब तहसीलदार को सेक्टर मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। मेले में पुलिस और गृह रक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। मेले के दौरान ढोल और स्पीकर आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में पुलिस निरंतर निगरानी करेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मालवाहक वाहन में भरकर आने वाले श्रद्धालुओं पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थलों व जंगल के साथ सरकारी भूमि पर लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेले में अस्थायी लंगर लगाने वाले श्रद्धालुओं को अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत ही अनुमति मिलेगी।
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मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की आपूर्ति और दुकानदारों द्वारा मूल्य सूची अवश्य लगी होनी चाहिए। कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक न वसूले, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सूची न लगाने वालों के प्रति कार्रवाई के निर्देश दिए। मेले के दौरान मुख्य चौक पर रेहड़ी फड़ी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सफाई व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से नगर परिषद उचित प्रबंध करेगी। निर्धारित समय सारिणी वाली बसें मुख्य चौक पर न तो सवारी उतारेंगी और न ही सवारी बिठाएंगी। निर्धारित समय सारिणी वाली बसें मुख्य चौक पर मात्र दस मिनट ही रुकेंगी। वहीं मेले में आने वाली मिनी स्पेशल बस दाना मंडी में ही सवारी बिठाएंगी और उतारेंगी। दियोटसिद्ध के लिए भारी वाहनों को जाने पर प्रतिबंध रहेगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई भी दुकानदार या फिर अन्य आमजन पॉलीथिन का प्रयोग करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चिन्हित स्थानों पर तीन ही टैक्सी लगेंगी। मेले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा। मेले के दौरान तीन चिकित्सक अस्थायी तौर पर ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे। जल शक्ति विभाग चिन्हित स्थान पर अतिरिक्त नल लगाएगा। वहीं बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में विशेष रूप से कांग्रेस नेता विवेक कुमार, पुलिस उपमंडलाधिकारी बिलासपुर मुनीष चौधरी, मंदिर प्रभारी सहायक अभियंता विजया ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष वंदना वात्स्यायन, नगर पंचायत सचिव खेमे चंद वर्मा, आरटीओ बिलासपुर राजेश कौशल, सहायक अभियंता यशभान भारद्वाज, थाना प्रभारी तलाई विनोद कुमार और डॉ. अखिलेश गौतम सहित अन्य मौजूद रहे।

शाहतलाई में होने वाले चैत्र मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करते अतिरिक्त उपायुक्त बिलास

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