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सिनेमा हॉल, मल्टीप्लस, स्टेडियम व स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति

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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने जिले में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नए आदेश जारी किए हैं।
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उन्होंने बताया कि जिले में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल को कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी। विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए ड्यूटी में कोई छूट नहीं होगी। वे नियमित रूप से अपने कार्यालयों में आएंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए धार्मिक लंगर भी शुरू किए जाएंगे।
सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शादी समारोहों सहित अन्य सभाओं के लिए इंडोर खुले स्थान व बाहरी क्षेत्रों में क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी। इन आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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