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Bilaspur News: कोठीपुरा में लोगों को कानूनी प्रावधानों के बारे में किया जागरूक

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- लोगों को बताई तहसील कल्याण बोर्ड की योजनाएं
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। तहसील कल्याण अधिकारी सदर खंड बिलासपुर की ओर से ग्राम पंचायत कोठीपुरा के आंबेडकर भवन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया।
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महिला थाना प्रभारी डिंपल और अधिवक्ता प्रकाश चंद बंसल ने बताया कि समाज की समस्त जातियों के लोगों को किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, समारोह और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। यदि इस संबंध में कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे सजा या जुर्माने का प्रावधान है। इसी के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में सख्त प्रावधान किए हैं। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि सामान्य वर्ग का व्यक्ति, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति के साथ जाति आधार पर भेदभाव करता है तो उसे कम से कम छह माह की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के नियमानुसार इस प्रकार के लोगों पर एफआईआर दर्ज करके डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा ही ऐसे मामले की जांच की जाती है। इन मामलों पर अति शीघ्र विशेष न्यायालय में सुनवाई होती है। तहसील कल्याण अधिकारी की ओर से उपस्थित लोगों को सामाजिक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। इस शिविर में हिमाचल ग्रामीण बैंक कोठीपुरा की ओर से लोगों को बैंक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर बैंक प्रबंधक रजनीश गुप्ता, पंचायत प्रधान पिंकी देवी सहित 75 लोग मौजूद रहे।
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