याचिका में भाजपा उम्मीदावर ने कहा है कि 16 नवंबर 2023 को पाटन विधानसभा सीट में चुनाव प्रचार किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए 15 नवंबर की शाम को प्रचार अभियान खत्म हो गया था। पाटन विधानसभा सीट में भी दूसरे फेज में मतदान हुआ था। याचिका में कहा गया है कि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दिनांक 16 नवंबर को एक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया था। इस रैली की फोटो और वीडियो उपलब्ध कराए हैं।
इस फोटो और वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भूपेश बघेल के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शासकीय कर्मचारी और पुलिस अधकारी भी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के पक्ष में नारे भी लगाए गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें दंडित किया जाए। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 26 फरवरी को तय की गई है।