चतुर्थ चरण के सर्वे के लिए निर्देश जारी, 17 फरवरी तक आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में चयन की प्रक्रिया को लेकर समावेशन मानदंडों में संशोधन किया है। इसके तहत अब नए पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकार द्वारा चतुर्थ चरण के सर्वे के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
संशोधित मानदंडों के अनुसार ऐसे परिवार जिनमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त सदस्य हों और परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 80 दिन का कार्य किया हो वे बीपीएल चयन के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त वे परिवार भी पात्र माने जाएंगे जिनमें कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण स्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया हो। जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी घुमारवीं अभिषेक शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से बीपीएल चयन के पात्रता मानदंडों में दी गई छूट के कारण अब नए परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि बीपीएल चयन के पहले तीन चरणों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रथम से तृतीय चरण के दौरान सर्वेक्षण में प्राप्त आवेदनों पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। इसके अलावा नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। नवीन आवेदन 17 फरवरी 2026 तक खंड विकास कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके पश्चात 25 फरवरी 2026 तक खंड स्तरीय समिति की ओर से पात्र परिवारों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। खंड विकास अधिकारी ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें बीपीएल सूची में शामिल किया जा सके।