वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत निश्चित मानदेय पर हुई दोबारा नियुक्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार ने बिलासपुर (सदर) तहसील से सेवानिवृत्त तहसीलदार बाल कृष्ण को दोबारा सेवाओं में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बाल कृष्ण, जो 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे, को सेवानिवृत्ति के बाद छह माह की अवधि के लिए तहसीलदार पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है।
यह पुनर्नियुक्ति वित्त विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत निश्चित मानदेय पर की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान बाल कृष्ण को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन के अधिकतम 40 प्रतिशत तक ही मानदेय दिया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अनुमन्य यात्रा भत्ता (टीए/डीए) की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रत्येक एक माह की सेवा के उपरांत एक दिन का अवकाश भी मान्य होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्नियुक्ति अवधि में उन्हें अलग से कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पहले से लागू चिकित्सा सुविधाएं ही मान्य होंगी। इसके अतिरिक्त वे सरकारी आवास अपने पास नहीं रख सकेंगे, सिवाय उन मामलों के जहां सेवानिवृत्ति से पूर्व आवंटन नियमों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त हो। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा सेवाओं की आवश्यकता समाप्त हो गई, तो सरकार इस पुनर्नियुक्ति को निर्धारित अवधि से पूर्व भी समाप्त कर सकती है।