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Bilaspur News: ग्रीष्मोत्सव में बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ

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- संबंधित विभाग की ओर से नहीं की जा रही कोई कार्रवाई
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- विभाग ने अभी तक नहीं जांचे दुकानदारों के दस्तावेज

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव में अस्थायी दुकानों में बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। फिर भी संबंधित विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मेले में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को न तो पंजीकरण के बारे पता है और न ही किसी लाइसेंस की जानकारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संबंधित विभाग आखिर क्यों बेखबर है। विभाग ने इस और कोई ध्यान देने की जरूरत क्यों नहीं समझी। मेले को लगे 2 दिन बीत चुके हैं। विभाग ने अभी तक किसी भी दुकानदार का लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच नहीं की है। मेले में कई अस्थायी मिठाई, चाय, समोसे, चाट पापड़ी, आइसक्रीम, गोलगप्पे, जलेबी और अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें लगाई गई हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी किसी भी तरह की खाद्य सामग्री को बेचने के लिए दुकानदार को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य किया है। मेले में अस्थायी दुकानें लगाने वाले धूल मिट्टी से सने खाद्य पदार्थ सरेआम बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। वहीं दुकानों में सफाई तक का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
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कोट्
विभाग समय-समय पर खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने सहित अन्य जरूरी बातों के लिए जागरूक करता है। मेले में लगी अस्थायी खाद्य सामग्री बेचने वालों दुकानदारों के लाइसेंस जांचने के लिए भी टीम भेजी जाएगी। जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
- महेश शर्मा, खाद्य सुरक्षा आयुक्त बिलासपुर
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