व्यावसायिक तौर पर घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करने वाले 12 दुकानदारों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी मानसी सहाय ठाकुर ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों ने जिला के होटलों और ढाबों में छापेमारी के दौरान जिला भर के बाजारों में छापामारी की थी। इस दौरान 12 दुकानदारों को अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। इसमें बिलासपुर में आठ, शाहतलाई में दो और घुमारवीं में दो दुकानदार शामिल है।
विभाग ने घरेलू गैंस सिलेंडरों को कब्जे में लेकर मामले जिला दंडाधिकारी की अदालत में पेश किए। सभी दुकानदारों को जिला दंडाधिकारी ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पांच-पांच हजार रुपये प्रति सिलेंडर जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई भी होटल, ढाबा मालिक घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक तौर पर उपयोग करते हुए पाया गया, तो उनका गैस कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें भविष्य में कोई भी गैस कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि जिला में चल रहे सभी होटलों, ढाबों ओर दुकानदारों को मूल्य सूची लगाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई होटल/ढाबा और दुकानदार मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करता है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जारी प्राधिकरण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी को निर्देश दिये कि वे इस संबंध में जिला में निरंतर निरीक्षण करें।