एसीटूडीसी, तहसीलदार और कानूनगो को कारण बताओ नोटिस
फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की अपील पर राज्य सूचना आयुक्त ने दिए आदेश
19 अप्रैल को हाजिर होकर जवाब देने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश शिमला ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की ओर से दायर की गई अपील पर फैसला सुनाते हुए एसीटूडीसी बिलासपुर, भूमि अधिग्रहण इकाई के तहसीलदार और कानूनगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आयुक्त ने आदेश कर पूछा है कि समिति द्वारा मांगी सूचना सही व समय पर न देने पर विभागीय अधिकारियों पर क्यों न कोई कार्रवाई की जाए? इस संबंध में उक्त अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से 19 अप्रैल को जवाब देने के लिए शपथ पत्र लेकर हाजिर होने को कहा गया है। भूमि अधिग्रहण विशेष इकाई को आदेश दिए हैं कि वह मुआवजे का पूरा रिकार्ड और फार्म नंबर 11 लेकर पहुंचे। इसके अलावा सूचना आयुक्त ने अपील संख्या 0182/17-18 और 0188/17-18 को भी इसी में जोड़ दिया है।
उल्लेखनीय फोरलेन विस्थापितों और प्रभावित समिति ने उक्त अधिकारियों से सूचना के अधिकार के तहत कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण में मौजा बागठेडू के खसरा नंबर 145/126 में कितनी दफा जमीन का अधिग्रहण हुआ और कितनी दफा उसकी दुरुस्ती की गई उसकी नोट शीट सहित अलग अलग सालों की जानकारी मांगी थी। जिस पर पीआईयू ने जानकारी दी थी कि प्रश्नों के उत्तर देने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद एडीएम बिलासपुर के पास अपील की। इसमें उन्होंने सात दिन के अंदर निशुल्क सूचना देने के आदेश जारी किए थे। इसमें पीआईयू ने इस आदेशों को नहीं माना और न ही इसकी सूचना दी। इसके बाद प्रार्थी ने इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील की थी। जिस पर सूचना आयुक्त ने उक्त आदेश जारी किए हैं।
गौर रहे कि राज्य सूचना आयुक्त ने पूर्व में भी इस प्रकार के कई फैसले फोरलेन समिति के पक्ष में दिए हैं। इसके बाद भी समिति को समय पर कोई सूचना नहीं मिल रही है। समिति ने आदेशों को मनवाने के लिए फिर से राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील की है।